Driving Licence क्या है और driving license online apply कैसे करें?

By Admin Aug 31, 2021 #HOW TO
Driving Licence क्या है और driving license online apply कैसे करें

इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं Driving Licence क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं और Driving Licence Online apply कैसे करें?

Driving Licence क्या है? (what is a Driving Licence in Hindi)

Driving Licence को short form में DL भी बोला जाता है Driving Licence एक ऐसा दस्तावेज है जो कि india में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है यह एक तरह से card के रूप में होता है जैसे कि हमारे पास ATM card है हमारा DL इसी तरह दिखाई देता है Driving Licence बनने के बाद आप भारत में सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के कोई भी वाहन जैसे car, bike, tractor इत्यादि चला सकते हैं।

Driving Licence लाइसेंस को RTO (Regional Transport Office) द्वारा जारी किया जाता है इसे आप online या offline दोनों ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं Offline Licence बनवाने के लिए आपको Regional Transport Office या नजदीकी तहसील में जाना पड़ता है लेकिन अगर आप online Driving Licence बनवाना चाहते हैं तो उसका तरीका हम आपको नीचे बताने वाले हैं।

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसके बाद आप एक परीक्षा पास करके learning licence ले सकते हैं यह कोई permanent Driving Licence नहीं होता यह सिर्फ 6 महीने के लिए valid होता है ताकि आप अच्छे से driving करना सीख पाए लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी एक learning licence वाला व्यक्ति ड्राइविंग करना सीख रहा हो तो उसके साथ permanent Driving Licence वाला व्यक्ति अवश्य हो।

6 महीने होने से पहले आपको permanent Driving Licence apply करना होता है उसके लिए फिर से आपको एक driving test पास करना होता है उसके बाद आपको permanent Driving Licence issued कर दिया जाता है।

Also Read:-

Driving Licence कितने प्रकार के होते हैं? (Types of Driving Licence in Hindi)

  1. Learning Driving Licence

जब आप पहली बार लाइसेंस के लिए apply करते हो तो आपको लर्निंग लाइसेंस ही दिया जाता है यह लाइसेंस 6 महीने के लिए valid होता है यह लाइसेंस आपको ड्राइविंग सीखने के लिए दिया जाता है इसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

  1. Permanent Driving Licence

जब आप अच्छी तरह से ड्राइविंग करना सीख लेते हैं तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा driving test पास करना होता है और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उससे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।

इस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद अब कोई भी car या bike जैसे छोटे वाहन आसानी से चला सकते हैं इस लाइसेंस की अवधि 5 साल से लेकर 20 साल तक हो सकती है यह आपकी आयु पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए: अगर आपकी आयु 20 साल है तो आपको जो लाइसेंस issue किया जाएगा उसकी अवधि 15 साल की होगी लेकिन अगर आपकी आयु 40 से 45 साल है तो आपको जो लाइसेंस इश्यू किया जाएगा उसकी अवधि केवल 5 वर्ष की होगी।

  1. International driving licence

यह लाइसेंस उन लोगों द्वारा apply किया जाता है जो भारत से बाहर driving करते हैं इस लाइसेंस को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य होता है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही कठिन परीक्षा को पास करना होता है। यह लाइसेंस केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है।

  1. Commercial Licence

यह लाइसेंस Permanent Driving Licence से बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि यह लाइसेंस उन लोगों को issue किया जाता है जो लोग heavy vehicles को drive करते हैं जैसे truck, bus इत्यादि।

How to start a successful blog in 2021

Driving Licence apply करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होनी चाहिए?

अब हम आपको कुछ ऐसे documents के बारे में बताने जा रहे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय आपके पास होने चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि यह वैलिड हो।

Address Proof: 

Address Proof के लिए आपके पास (Voters ID Card, Ration card, Passport, Aadhaar card, Electricity bill)  इन दिए गए document में से कोई भी एक होना आवश्यक है।

Age Proof:

Age Proof के लिए आपके पास (Birth Certificate, PAN Card, Passport, Tenth class marksheet) इन दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक होना आवश्यक है।

सबसे आवश्यक यह है कि आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए।

wp rocket best setting to increase Website speed test in Hindi 2021

Driving Licence बनवाने के लिए कितनी फीस चुकानी पड़ती है?

आपको अलग-अलग प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अलग-अलग फीस चुकानी पड़ती है हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय चुकाने वाली फीस के बारे में बताने जा रहे हैं  लेकिन यह समय के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं।

  • Learning Licence बनवाने के लिए आपको लगभग 201 rupees fees के रूप में चुकाने पड़ते हैं।
  • Permanent Driving Licence बनवाने के लिए आपको लगभग 720 rupees fees के रूप में चुकाने पड़ते हैं।
  • International Driving Licence बनवाने के लिए आपको 1000 rupees खर्च करने पड़ते हैं।
  • Driving Licence Renewal: अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 420 rs fees के रूप में खर्च करने होंगे।
  • Duplicate Licence: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है यहां किसी कारण से खराब हो गया है तो अब Duplicate Licence भी बनवा सकते हैं उसके लिए आपको 216 rupees fees देनी होगी।

Driving Licence Online apply कैसे करें? ( How to apply for driving licence online in hindi)

अब हम आपको यहां पर कुछ steps बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सर्विस को घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं है यहां पर हम आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप नया लाइसेंस बनवा सकते हैं या पुराने लाइसेंस को रिन्यू भी करवा सकते हैं इसके लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने होंगे वह नीचे दिए गए हैं।

  • सबसे पहले आपको अपने laptop में web browser को ओपन करना होगा और उसमें parivahan.gov.in वेबसाइट को ओपन करना होगा।
  • अब आपको menu bar मे Online service के ऊपर क्लिक करना होगा अब एक dropdown menu खुल जाएगा।
  • यहां पर आपको Driving License Related Services के option के ऊपर क्लिक करना होगा अब एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
  • अब आपको यहां पर अपनी state को select करना होगा और continue पर क्लिक करना होगा।
  • यहां पर आपको ड्राइविंग लेशंस रिलेटेड बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे apply learning licence करने के लिए, Licence renew करने के लिए आप जिस भी सर्विस इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें लेकिन हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि आप लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो हम यहां पर apply for learner licence के ऊपर क्लिक करते हैं।
  • अब आपको यहां पर जो स्टेप फॉलो करने हैं उसके बारे में बताया जाएगा अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
  • अब एक नया पेज ओपन होगा यहां पर आपको Applicant does not hold Driving/ Learner Licence को सेलेक्ट करना है और submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए जो details मांगी जा रही है उसे ध्यान से भरना होगा और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके पास आपका application number generate होकर आ चुका होगा अब आपको ok के ऊपर क्लिक कर देना है।
  • अब नीचे scroll करने के बाद आपको print का ऑप्शन दिखाई देगा print के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको application number वाली slip को प्रिंट कर लेना है।
  • Slip को प्रिंट करने के बाद next के ऑप्शन पर क्लिक करें अब आप थर्ड स्टेज पर आ चुके होंगे यहां पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा अब आपको proceed के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है यहां पर आपको अपनी फोटो को अपलोड करना होगा और साथ ही में अपलोड signature का ऑप्शन भी दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करें और अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दे अब save photo and signature image files के ऊपर क्लिक कर दें इसके बाद next का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  •  अब fees pay  करने के लिए बोला जाएगा यहां पर आपको फीस pay करनी होगी।

अब आपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस पूरा कर लिया है अब rto  द्वारा आपकी डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा और 5 से 6 दिन के अंदर आपका लाइसेंस बन जाएगा आप अपने लाइसेंस को ऑनलाइन ही print कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Driving Licence को online print कैसे करें?

अगर आपने लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई किया है तो हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि आप इसे कैसे online print कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में sarathi.parivahan.gov.in  वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
  • अब आपको menu मे Learner Licence के ऑप्शन पर क्लिक करना है एक dropdown-menu खुल जाएगा।
  • अब Print Learner Licence के ऊपर क्लिक करें।
  •  यहां पर आपसे application number और date of birth पूछा जाएगा उसे भरने के बाद submit के बटन पर क्लिक करें।

अब आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस print हो जाएगा इस तरह से आप ऑनलाइन बनाया गया लर्निंग लाइसेंस print कर सकते हैं अगर आप चाहे तो इसी तरह से आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी print कर सकते हैं।

FAQ

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है?

अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इस लाइसेंस की वैलिडिटी 10 साल से लेकर 20 साल तक हो सकती है लेकिन अगर आप कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ आपको 3 साल की ही मिलेगी।

Permanent Driving Licence हम कितने समय में बनवा सकते हैं?

जब भी आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो तो आपको उसमें सिक्स मंथ की वैलिडिटी मिलती है आप सिक्स मंथ के अंदर कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो इसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होगा और अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हो तो 30 दिन के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आपके दिए गए एड्रेस पर डाक द्वारा बेच दिया जाता है।

क्या हम Commercial driving Licence बनवा सकते हैं?

जी हां, आप बिल्कुल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 3 month की ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद टेस्ट को पास करना होगा तभी आपका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा।

क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं?

जी हां, आप sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर अपने लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं यहां पर आपको कुछ डिटेल भरनी होगी और लाइसेंस को रिन्यू करने की फीस पे करनी होगी।

दोस्तों इस लेख में हमने आपको बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं और आप इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने में कुछ परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।

मैं आशा करता हूं कि आप को इस लेख से कुछ सीखने को मिला होगा जो आपके काम आएगा।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *